क्लिनिकल प्रतिष्ठान पंजीकरण
क्लिनिकल प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 को केंद्र सरकार द्वारा देश में सभी नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और विनियमन प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है ताकि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानकों को निर्धारित किया जा सके। यह कानून चार फरवरी, 2012 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 1 मार्च, 2012 से दिल्ली के एनसीटी को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड और असम ने संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के तहत अधिनियम अपनाया है।
पर जाएँ: http://clinicalestablishments.gov.in
जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, दक्षिण अंडमान
डीसी कार्यालय दक्षिण अंडमान
स्थान : जिला स्वास्थ्य सोसायटी, उप आयुक्त कार्यालय दक्षिण अंडमान | शहर : पोर्ट ब्लेयर | पिन कोड : 744101