महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
दिनांक : 01/04/2008 - | सेक्टर: ग्रामीण रोजगार
मनरेगा को “हर साल जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैन्युअल काम करने के लिए स्वयंसेवक हैं” के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मनरेगा का एक और उद्देश्य टिकाऊ संपत्तियां बनाना है (जैसे सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं)। आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम प्रदान नहीं किया जाता है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं। इस प्रकार, मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हकदार है।
लाभार्थी:
ग्रामीण घर
लाभ:
मौद्रिक लाभ